सहयोग उपहार योजना


सहयोग उपहार योजना राजस्थान के तहत बेटी की शादी के लिए सहायता राशि को बढ़ाया राजस्थान राज्य की “सहयोग उपहार योजना” के तहत बेटी की शादी के लिए दी जाने वाली राशि
को बढ़ाया गया है | राजस्थान के मदनगंज- किशनगंज के बीपीएल श्रेणी के परिवारों की बेटी के लिए योजना के तहत दी जाने वाली राशि को दो गुनी कर दिया गया है | इस योजना के अंतर्गत बेटी के 18 वर्ष की आयु में शादी करने पर सहायक राशि प्रदान की जाएगी | यह सहयोग उपहार योजना 1 अप्रैल, 2017 के बाद होने वाले विवाहों पर प्रदान की जाएगी | इस योजना में लाभवन्ति शहर के साढ़े 6 हजार बीपीएल परिवार, पांच हजार समकक्ष परिवार सहित अंत्योदय परिवार, विधवा महिलाओं तथा अनाथ बालिकाओं को प्रदान किया जाएगा | सहयोग उपहार योजना में लाभ :- इस योजना में सामाजिक अधिकारिता विभाग बेटियों की शादी के लिए 10 हजार रुपये प्रदान करती थी और इस राशि को बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दिए गए है | सहयोग उपहार योजना के तहत 10 वीं 12वीं पास करने के बाद बेटियों की शादी करने पर 15 के स्थान पर अब 30 हजार रुपए मिलेंगे | इसके अलावा ग्रेजुएशन करने वाली बेटियों की शादी पर 20 हजार की बजाय 40 हजार रुपए मिलेंगे | इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासियों को दिया जाएगा | इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु की दो बेटियों को लाभ दिया जाएगा | योजना में राज्य के समस्त वर्ग के बीपीएल, अंत्योदय परिवार और आस्था कार्ड धारी परिवार लाभ ले सकेंगे | सहयोग उपहार योजना में कब आवेदन करें :- इस योजना का लाभ लेने के लिए बेटी के अभिभावक को आवेदन करना होगा, जोकि पुत्री के विवाह से एक माह पहले व विवाह के 15 दिन बाद तक आवेदन कर सकते है | इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ई-मित्र सहित अन्य स्थानों से कर सकते है, उसके बाद अधिकारी की ओर से 15 दिन में निस्तारण किया जाएगा | अभिभावक को आवेदन के समय विवाह का पंजीयन प्रमाण- पत्र अपलोड करना होगा एवं अन्य संबंधित प्रमाण पत्र भी संलग्न करने होंगे | सहयोग उपहार योजना में किन शर्तो पर लाभ मिलेगा :- राजस्थान की सहयोग उपहार योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है और योजना में सहायक निदेशक के अनुसार सरकार की ओर से सहायक राशि को दोगुनी कर दिया गए है | इस योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए व पति की मौत होने पर महिला ने दूसरी शादी नहीं की हो तो उसको इस योजना का पात्र बनाया जाएगा | विधवा महिला की वार्षिक आय 50 हजार से अधिक नहीं हो व परिवार में 25 वर्ष या इससे अधिक उम्र का कमाने वाला नहीं हो | इस योजना की पात्र ऐसी बेटियां भी होंगी जिनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया है |

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